आगरा, मार्च 10 -- चेक डिसऑनर के आरोपी परवेज खान निवासी किशोर पुरा जगदीशपुरा को अदालत ने दोषी पाया है। एसीजेएम मोहम्मद साजिद ने उसे एक वर्ष की कैद और एक लाख 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। वादी त्रिलोकीनाथ शर्मा निवासी किशोरपुरा ने अधिवक्ता अजीत कुमार शर्मा के माध्यम से अदालत में मुकदमा दायर किया था। आरोप लगाया था कि छह जून 21 को आरोपित ने उनसे 90 हजार रुपये उधार लिए थे। जनवरी 22 को आरोपित ने 90 हजार रुपये का चेक दिया जो बैंक में डिसऑनर हो गया। अदालत ने साक्ष्य के आधार पर दोषी को एक वर्ष के कारावास और एक लाख बीस हजार रुपये जुर्माने से दंडित करने के आदेश दिए।

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