लखीमपुरखीरी, सितम्बर 6 -- चेक अनादरण के मामले में हुई सजा के खिलाफ की गयी अपील की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अपील खारिज कर दी। एडीजे मनोज कुमार सिंह ने अपील कर्ता को एक वर्ष छह माह के कारावास समेत तीस लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है। कोर्ट ने जुर्माना राशि मे से पच्चीस लाख रुपये परिवादी को देने का आदेश दिया है। एडीजीसी राजेश सिंह ने बताया कि धौरहरा थाना क्षेत्र के गांव देवी पुरवा के रहने वाले मिथिलेश ने सदर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम छाउछ के रहने वाले वेदप्रकाश से आवासीय प्लाट खरीदने का सौदा किया था। वेदप्रकाश ने रुपये लेने के बाद भी जब प्लाट का बैनामा मिथिलेश को नहीं किया तो मिथिलेश ने रुपये वापस मांगे। काफी हीला हवाली के बाद वेदप्रकाश ने 20 मार्च2015 बीस लाख रुपये का एक चेक मिथिलेश को दिया। लेकिन उस चेक का भुगतान नहीं हुआ और चेक अनादरित...