कटिहार, अक्टूबर 8 -- कटिहार, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि विधानसभा चुनाव 2025 की अधिसूचना जारी होते ही जिले में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। इसी क्रम में जिला दंडाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी मनेश कुमार मीणा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत सोमवार को एक निषेधाज्ञा (प्रोहिबिशन ऑर्डर) जारी किया है। यह आदेश 06 अक्टूबर 2025 से अगले 60 दिनों तक या चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक प्रभावी रहेगा। डीएम के आदेश के मुताबिक चुनावी माहौल में लोक शांति बनाए रखने और असामाजिक तत्वों की सक्रियता पर नियंत्रण के लिए जिलेभर में कई गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है। बिना अनुमति सभा-जुलूस पर पाबंदी किसी भी तरह की राजनीतिक सभा, जुलूस, धरना या प्रदर्शन अब सक्षम पदाधिकारी की अनुमति के बिना नहीं किया जा सकेगा। हालांकि शादी, बारात, पारिवारिक कार्...