नई दिल्ली, फरवरी 6 -- बिहार में नये सिरे से चुनाव कराने की जन सुराज की याचिका पर विचार करने से इनकार नई दिल्ली। विशेष संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बिहार विधानसभा चुनाव रद्द करने और राज्य में नये सिरे से चुनाव कराने की मांग को लेकर चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी द्वारा दाखिल याचिका पर विचार करने से इनकार दिया। शीर्ष अदालत ने विधानसभा चुनाव हारने के बाद लोकप्रियता पाने के लिए अदालत का इस्तेमाल किए जाने पर जन सुराज को कड़ी फटकार लगाई। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने इस दौरान जन सुराज से कई तीखे सवाल किए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने पूछा कि चुनाव में आपको (जन सुराज) को कितने वोट मिले? जब लोग आपको नकार देते हैं, तो आप राहत पाने के लिए न्यायिक मंच का सहारा लेते हैं! कि...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.