बरेली, दिसम्बर 11 -- बरेली। एवान-ए-फरहत बारातघर पर हुई बुलडोजर कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संचालक पक्ष को राहत देते हुए बीडीए की ध्वस्तीकरण कार्रवाई पर अस्थाई रोक लगाने का आदेश दिया है। यह फैसला उस याचिका पर सुनवाई के बाद आया, जिसे बारातघर के संचालक फरहत जहां ने दायर किया था। याचिकाकर्ता ने कोर्ट में कहा कि बीडीए ने बिना उचित वैधानिक प्रक्रिया का पालन किए अचानक भवन को ध्वस्त करना शुरू कर दिया। न तो कोई नोटिस दिया गया और न ही किसी वैध आदेश की प्रति उपलब्ध कराई गई। उन्होंने इसे अवैध कार्रवाई बताते हुए हस्तक्षेप की मांग की। वहीं बीडीए की ओर से तर्क रखा गया कि बारातघर बिना स्वीकृत नक्शे और अनुमति के संचालित हो रहा था। दोनों पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को राहत दी है। अदालत ने संचालक को दो सप्ताह...