नई दिल्ली, फरवरी 19 -- सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को भारतीय विधिज्ञ परिषद (बीसीआई) से उस नियम पर पुनर्विचार करने को कहा, जो बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों को राज्य बार काउंसिल का चुनाव लड़ने से रोकता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली की पीठ ने वकील धन्य कुमार जैन द्वारा दायर याचिका पर आदेश पारित किया और याचिका का निपटारा कर दिया। इस याचिका में बीसीआई के बार काउंसिल चुनाव के लिए बनाए गए समान नियम (और अनिवार्य दिशानिर्देश), 2016 को चुनौती दी गई थी। संबंधित प्रावधान में कहा गया कि कोई भी अधिवक्ता, जो 'उच्चतम न्यायालय बार एसोसिएशन' (एससीबीए) को छोड़कर किसी भी बार एसोसिएशन का पदाधिकारी है, राज्य बार काउंसिल के चुनाव लड़ने के लिए पात्र नहीं होगा।

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