सहरसा, मई 1 -- सहरसा, विधि संवाददाता। 3 मई को होने वाले जिला विधि वेत्ता संघ कार्यकारिणी सदस्यों के चुनाव को लेकर चुनाव कमेटी के संयोजक अवधेश कुमार वर्मा ने मतदाताओं के लिए आवश्यक निर्देश जारी किया है। अधिवक्ता मतदाताओं को सूचित करते हुए कहा है कि मतदान में भाग लेने के लिए पहचान पत्र के तौर पर बिहार स्टेट बर काउंसिल पटना द्वारा निर्गत पहचान पत्र, जिला विधि वेत्ता संघ सहरसा द्वारा निर्गत पहचान पत्र एवं बिहार स्टेट बर काउंसिल पटना द्वारा निर्गत पंजीयन प्रमाण पत्र के साथ आधार कार्ड लाना आवश्यक होगा । इन तीन प्रमाण पत्र में से कोई एक पहचान पत्र का उपयोग मतदाता कर सकते हैं । साथ ही मतदाताओं को अपने साथ मोबाइल लेकर आने की पाबंदी लगाई गई है । कमेटी ने यह कहा है कि भूलवश मोबाइल लेकर आने पर किसी नजदीकी को सौंप देंगे अथवा मोबाइल को 100 हस्ताक्षरित ...
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