मुजफ्फरपुर, नवम्बर 5 -- मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाता। चुनाव के दिन प्रत्याशी के तीन वाहन ही चलेंगे। एक वाहन पर खुद प्रत्याशी, दूसरे पर उनके अभिकर्ता और तीसरा कार्यकर्ता के लिए होगा। इसके अलावा प्रत्याशी के किसी अन्य गाड़ी को चुनाव के दिन परिचालन की अनुमति नहीं होगी। प्रत्याशी को तीनों वाहनों के परिचालन के लिए निर्वाची पदाधिकारी से परमिट लेना होगा, जिसे गाड़ी पर चिपकाना होगा। प्रत्याशी की ओर से कोई भी वाहन मतदाताओं को मतदान केंद्रों पर वोट दिलाने के लिए ले जाने एवं लाने के लिए उपयोग नहीं किया जायेगा। इन प्रावधानों के उल्लंघन की स्थिति में वाहन को जप्त कर उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिले में स्वच्छ, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने के लिए चेकपोस्ट स्थापित कर असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर निगरानी रखते हुए नियंत्रित कर...
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