लखनऊ, जनवरी 8 -- लखनऊ, विशेष संवाददाता गन्ना आयुक्त मिनिस्ती एस. ने क्षेत्रीय अधिकारियों को चीनी मिल गेट व गन्ना क्रय केंद्रों पर लोडिंग व अनलोडिंग के लिए शुल्क लिए जाने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि सहायक चीनी आयुक्त व उप चीनी आयुक्त गन्ना पूर्ति तथा खरीद विनयमन नियमावली-1954 के तहत कार्रवाई करें। गन्ना आयुक्त मिनिस्ती एस. ने बताया कि वाह्य गन्ना क्रय केंद्रों पर किसानों द्वारा गन्ना लोडिंग व अनलोडिंग के संबंध में शिकायतें प्राप्त हो रही थीं। इसी मद्देनज़र ये निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा है कि उप चीनी आयुक्त व उप गन्ना आयुक्त, गन्ना अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि गन्ना तौल व घटतौली की शिकायतें न हों। साथ ही लोडिंग व अनलोडिंग शुल्क न वसूला जाए। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि चीनी मिलों एवं वाह्य गन्ना क्रय केंद...