हल्द्वानी, अप्रैल 4 -- नैनीताल, संवाददाता। हाईकोर्ट ने एलयूसीसी चिटफंड कंपनी द्वारा उत्तराखंड के लोगों को 2.29 करोड़ रुपये का चूना लगाकर 2024 में फरार होने और अब तक इस कंपनी पर कोई कार्रवाई न किए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी नरेंदर व न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ ने एसएसपी पौड़ी व देहरादून को निर्देश दिए हैं कि जिस थाने में कंपनी के लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, उसके एसएचओ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में पेश होकर स्वयं रिपोर्ट प्रस्तुत करें। अगली सुनवाई 8 अप्रैल को होगी। मामले के अनुसार, ऋषिकेश निवासी आशुतोष शर्मा ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि उत्तराखंड में एलयूसीसी नामक चिटफंड कंपनी ने 2014 से लोगों को पैसा दोगुना करने व अन्य बैंकों से अधिक ब...
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