गुड़गांव, फरवरी 10 -- गुरुग्राम। सेक्टर-109 स्थित चिंटल पैराडाइसो सोसाइटी को लेकर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। याचिकाकर्ताओं के आरोप को लेकर चिंटल्स लिमिटेड के अधिवक्ता ने जवाब दाखिल करने के लिए वक्त मांगा। अब मामले में अगली सुनवाई 12 मार्च को होगी। चार जनवरी, 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने चिंटल पैराडाइसो सोसाइटी का दोबारा निर्माण करने के आदेश जारी किए थे। जब तक निर्माण नहीं हो जाता है, तब तक फ्लैट मालिकों को किराया भुगतान करना था। इस आदेश के तहत मंडलायुक्त ने किराया राशि का निर्धारण करना था। इस आदेश की अवमानना पर इस सोसाइटी के निवासियों ने पिछले साल नवंबर में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी। आरोप लगाया कि एक अगस्त से बिल्डर ने प्रभावित परिवारों को किराया देना बंद कर दिया है। इसने करीब सात महीने तक फ्लैट मालिकों को किराया दिया।...