बोकारो, फरवरी 20 -- बोकारो, प्रतिनिधि। नगरपालिका (आम) निर्वाचन से संबंधित निर्वाची पदाधिकारी सह चास अनुमंडल पदाधिकारी प्रांजल ढांडा ने अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए गए, जिसमें सभी अभ्यर्थियों के लिए इन नियमों का पालन करना अनिवार्य है ताकि चुनाव प्रक्रिया शांतिपूर्ण और निष्पक्ष बनी रहे। एसडीओ ने जारी निर्देश में कहा है कि प्रचार की समय-सीमा 21 फरवरी, शाम 5 बजे के बाद सभी प्रकार का प्रचार-प्रसार बंद हो जाएगा। इस दौरान साइलेंस पीरियड प्रभावी रहेगा, जिसमें रैलियां, लाउडस्पीकर वाली गाड़ियां और जनसभाएं पूरी तरह प्रतिबंधित होंगी। प्रतिबंधित क्षेत्र (100 मीटर दायरा) मतदान केंद्र के 100 मीटर के भीतर कोई भी पोस्टर, बैनर या चुनाव प्रचार सामग्री नहीं होनी चाहिए। इसका उल्लंघन कानवासिंग विदइन पॉलिंग स्टेशन माना जाएगा, जो एक दंडनीय ...