मेरठ, नवम्बर 5 -- मेरठ न्यायालय अपर जिला जज कोर्ट संख्या 2 मेरठ आलोक द्विवेदी ने हत्या के मामले में आरोपी तुषार भाटी, प्रिंस, अंकुर निवासी ग्राम इंद्रापुरम किठौर एवं गुल्लू उर्फ अनिकेत निवासी हसनपुर कला को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास से दंडित किया है। सरकारी वकील पदम सिंह एवं वादी अधिवक्ता जितेन्द्र सिंह बना के अनुसार वादी मुकदमा मनोज गिरि निवासी ग्राम गोविंदपुरी ने थाना किठौर पर सात जून 2022 को दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया था कि उसके पुत्र तरुण गिरि को आरोपियों ने लात घूसों एवं डंडों से पीटा, जिससे तरुण गंभीर रूप से घायल हो गया था। राहगीरों ने उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां उपचार के दौरान तरुण की मृत्यु हो गई। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया था। न्यायालय में आरोपियों की ओर से उनके अधिवक्ता ने कहा आरोपियों को झू...