बदायूं, जनवरी 10 -- बदायूं। अपर जिला जज व विशेष न्यायालय पाक्सो एक्ट कक्ष दो के न्यायाधीश नीरज कुमार गर्ग ने चार साल की बच्ची को बहला-फुसलाकर अपने घर ले जाकर उसके प्राइवेट पार्ट से छेड़खानी करने के आरोपी को दोष सिद्ध किया। न्यायाशीध ने दोषी को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 23 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माने की पूरी धनराशि पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में देने का हुक्म दिया। विशेष लोक अभियोजक वीरेंद्र सिंह वर्मा के मुताबिक मूसाझाग थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाली महिला ने 31 जुलाई 2024 को थाने में तहरीर देकर रिपोर्ट दर्ज कराई। जिसमें बताया, 31 जुलाई को दोपहर में उसकी चार वर्षीय बेटी घर के बाहर आंबेडकर पार्क के पास खेल रही थी। इसी दौरान गांव का ओमप्रकाश पार्क के पास से मेरी बेटी को बहला-फुसलाकर अपने घर ले गया। लेजाते ...