फर्रुखाबाद कन्नौज, फरवरी 21 -- फर्रुखाबाद, संवाददाता। विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट तरुण कुमार सिंह ने जानलेवा हमले में चार सगे भाइयों को तीन-तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। प्रत्येक पर 11-11 हजार रुपया जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने सभी को जमानत भी दे दी है। घटना कंपिल थाना क्षेत्र की है। विराहिमपुर निवासी आशा देवी ने रिपोर्ट दर्ज करायी थी कि उसके पति रामदास का रामप्रसाद के बीच खेत में फसल को लेकर विवाद चल रहा था। इसका फैसला 13 अक्तूबर 2014 को पुलिस के सामने हुआ था। चार बीघा फसल तिली रामदास और बारह बीघा फसल तिली रामप्रसाद को दी गयी थी। दोनों पक्षों ने फैसला स्वीकार कर लिया था। 15 अक्तूबर 2014 को सुबह सात बजे वह और उसका पति रामदास फसल काटने गये थे। वहां पर मौजूद संतोष, बबलू, अनार सिंह, संदीप कुमार घात लगाये बैठे थे। सभी लोगों ने लाठी डंडे...