संतकबीरनगर, मई 20 -- संतकबीरनगर, हिन्दुस्तान टीम। संतकबीरनगर जिले के चार वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को एडीजे एवं विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट ने दोषसिद्ध करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। आरोपी सर्वेश कुमार पर वादिनी की मासूम पुत्री के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगाया गया था। कोर्ट ने आरोपी पर सजा के साथ दस हजार रुपए का अर्थदण्ड भी लगाया है। अर्थदण्ड का भुगतान न करने पर आरोपी को एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। कोर्ट ने अर्थदण्ड की सम्पूर्ण धनराशि पीड़िता को देने का भी फैसला सुनाया है। इसके साथ ही कोर्ट ने पीड़िता को नालसा प्रतिकर स्कीम के अंतर्गत 20 हजार रुपए का प्रतिकर देने का भी फैसला दिया। विशेष लोक अभियोजक पाक्सो एक्ट अभिमन्यु पाल, सत्येन्द्र शुक्ल, अनिल कुमार सिंह, सत्य प्रकाश गुप्...
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