लखनऊ, फरवरी 7 -- - उत्तर प्रदेश विकास परिषद के मुख्य वास्तुविद संजीव कश्यप ने व्यापारियों को जानकारी दी - व्यापारियों को नई भवन उपविधि-2025 के तहत नियमों में हुए बदलावों की जानकारी दी गई - अब 24 मीटर चौड़ी सड़कों पर मिलेगा मिक्स लैंड यूज का लाभ लखनऊ, वरिष्ठ संवाददाता। अब चार प्लॉटों को आपस में जोड़कर आवासीय व कामर्शियल गतिविधियां संचालित की जा सकती हैं। इसके लिए आवास विकास परिषद से पूर्व सैद्धांतिक अनुमति लेना अनिवार्य होगा, जिसके बाद ही नक्शा स्वीकृत करने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। यह बात उत्तर प्रदेश विकास परिषद के मुख्य वास्तुविद संजीव कश्यप ने कही। वह शनिवार को मुंशीपुलिया स्थित ट्रेनिंग सेंटर में उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल द्वारा आयोजित वर्कशॉप में व्यापारियों को नई भवन उपविधि-2025 के तहत नियमों में हुए बदलावों की जानकारी दे रहे थ...