मोतिहारी, दिसम्बर 19 -- मोतिहारी। श्रम प्रवर्तन विभाग के नेतृत्व में संग्रामपुर प्रखंड के विभिन्न प्रतिष्ठानों में सघन जांच अभियान चलाया गया। जांच के क्रम में संग्रामपुर प्रखंड के चार प्रतिष्ठानों से चार बाल श्रमिकों को विमुक्त कराया गया। श्रम अधीक्षक रमाकांत ने बताया कि बाल व किशोर श्रम अधिनियम के तहत सभी नियोजकों के विरूद्ध संबंधित थाने में प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है। सभी विमुक्त बाल श्रमिकों को बाल कल्याण समिति के समक्ष उपस्थापित कर उन्हें बाल गृह में रखा गया है। श्रम अधीक्षक रमाकांत ने बताया कि बच्चों से प्रतिष्ठान में कार्य कराना बाल व किशोर श्रम प्रतिषेध व विनियमन के तहत गैर कानूनी है। बाल श्रमिकों से कार्य कराने वाले व्यक्तियों को 20 हजार रूपये से 50 हजार रुपये तक का जुर्माना व दो वर्षों तक का कारावास का प्रावधान ...