गुड़गांव, दिसम्बर 1 -- प्रिंस हत्याकांड: गुरुग्राम,प्रमुख संवाददाता। भोंडसी में स्थित एक निजी में हुए प्रिंस हत्याकांड की जांच में लापरवाही बरतने और एक निर्दोष बस परिचालक को फंसाने के मामले में आरोपी चार पुलिसकर्मियों को सीबीआई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। पंचकूला स्थित सीबीआई विशेष अदालत ने आरोपियों द्वारा आरोप तय करने पर रोक लगाने और उन्हें डिस्चार्ज करने की मांग वाली याचिका को 29 नवंबर को 2025 को खारिज कर दिया है। सीबीआई विशेष न्यायाधीश राजीव गोयल की अदालत ने यह आदेश दिया है,जिसके बाद अब नौ दिसंबर को इन चारों आरोपी पुलिसकर्मियों पर औपचारिक रूप से आरोप तय किए जाएंगे। अदालत ने अपने फैसले में यह गंभीर माना कि पुलिस ने बस परिचालक अशोक कुमार को न केवल गलत तरीके से मामले में फंसाया था, बल्कि उन्हें टॉर्चर भी किया गया था। इस मामले में तत्कालीन ...