मिर्जापुर, अगस्त 19 -- मिर्जापुर। न्यायालय ने कछवां थाने में दर्ज मारपीट, गाली-गलौज व धमकी देने के मामले की सुनवाई करते हुए दोषी कछवां के शुक्लहा निवासी राजा दुबे को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा व 2500 के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। वहीं कछवां में दर्ज मारपीट,गाली-गलौज व धमकी के दूसरे मामले में दोषी बजरडीहा निवासी विश्वम्भर, टुल्लू व पखण्डी उर्फ नंदलाल को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा व 1000-1000 रुपए के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। अर्थदण्ड अदा न करने पर पांच दिन के साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

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