मिर्जापुर, अगस्त 15 -- मिर्जापुर। न्यायालय ने मारपीट व गाली-गलौज के मामले की सुनवाई करते हुए दोषी कछवां के बरैनी निवासी दुर्योधन, शोभनाथ, सन्तलू व नान्हक को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा और 2000-2000 रुपए के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। अर्थदण्ड अदा न करने पर पांच-पांच दिन के साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

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