मऊ, मई 20 -- मऊ। न्यायिक मजिस्ट्रेट एफटीसी की विशेष मजिस्ट्रेट कालज श्रीवास्तव ने सोमवार को कोपागंज थाना क्षेत्र अंतर्गत दहेज उत्पीड़न, मारपीट के दोष सिद्ध चार अभियुक्तों रामदरश, रामकरन, रामजन्म, निर्मला को दो-दो वर्ष के कारावास के साथ 45000-45000 रुपये जुर्माने की सजा से दंडित करने का निर्णय सुनाया। साथ ही साथ जुर्माना नहीं अदा करने पर एक-एक माह के अतिरिक्त कारावास भुगतने का भी आदेश जारी किया। दोषसिद्ध अभियुक्तों को सजा कराए जाने में अभियोजन अधिकारी अभिनव शुक्ल, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल निरीक्षक नवल किशोर सिंह, मुख्य आरक्षी अनिल सिंह ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया।
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