फरीदाबाद, फरवरी 20 -- फरीदाबाद, संवाददाता। सेक्टर-12 स्थित अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पुरुषोत्तम कुमार की अदालत ने धोखाधड़ी के एक बहुचर्चित मामले में सैनिक कॉलोनी निवासी सुमित कोहली को दोषी करार देते हुए शुक्रवार को चार वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने दोषी पर करीब 66 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पैनल अधिवक्ता रविन्द्र गुप्ता ने बताया कि वर्ष 2019 में सैनिक कॉलोनी निवासी एक महिला ने सुमित कोहली और उसकी पत्नी के खिलाफ थाना में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में महिला ने आरोप लगाया था कि सुमित कोहली ने कंपनी खोलकर अधिक मुनाफा दिलाने का झांसा दिया और उससे करीब चार करोड़ रुपये की ठगी की। साथ ही जान से मारने की धमकी भी दी गई। न मुनाफा दिया न रकम लौटाई पीड़िता ने पुलिस को बताया था कि वह सैनिक कॉल...