नई दिल्ली, जुलाई 2 -- नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। राउज एवेन्यू अदालत में बुधवार को पिछले वर्ष निषेधाज्ञा लागू होने के बावजूद भारत निर्वाचन आयोग के बाहर टीएमसी नेताओं की ओर से प्रदर्शन करने के मामले में सुनवाई हुई। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नेहा मित्तल की अदालत में आरोपी डोला सेन, अर्पिता घोष, डा. शांतनु सेन और विवेक गुप्ता की ओर से भारतीय न्याय संहिता की धारा 250 (2) के तहत आरोपमुक्त आवेदन दायर किया गया। अदालत को बताया गया कि इन आवेदनों की कापी अभियोजन पक्ष को पहले ही उपलब्ध करा दी गई है। अदालत ने इन आरोपमुक्त आवेदन और आरोप तय करने पर जिरह के लिए अगली सुनवाई दस जुलाई को तय की है।
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