शामली, फरवरी 16 -- कैराना। न्यायालय ने चार अलग-अलग मामलों में आठ दोषियों को सजा सुनाई। वर्ष 1998 में कैराना कोतवाली पर सोनू निवासी गुलामराय थाना गंगोह जनपद सहारनपुर के विरुद्ध सीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। मामले में शनिवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दोषी को जेल में बिताई अवधि के कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। दूसरे मामले में 2003 में कैराना कोतवाली पर राजकुमार उर्फ धामा निवासी गांव जहानपुरा के विरुद्ध चोरी के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसे जेल में बिताई अवधि के कारावास और 500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। तीसरे मामले में 2008 में कैराना कोतवाली पर काला उर्फ श्रवण, सतपाल, तैज्जू उर्फ तेजपाल, मीमा उर्फ मैनपाल, धोला और सोहनवीर निवासीगण गांव कंडेला के विरुद्ध खनन अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। कोर्ट ने सभी दोषि...
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