औरंगाबाद, दिसम्बर 4 -- मारपीट मामले में चार अभियुक्तों को अदालत ने डांट फटकार कर छोड़ दिया। गुरुवार को औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय के जिला जज अष्टम मनीष जयसवाल ने रफीगंज थाना कांड संख्या-350/22 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए चारों अभियुक्तों को भादंवि धारा 323 में दोषी करार देते हुए परिवीक्षा का लाभ देते हुए डांट फटकार लगाते हुए छोड़ दिया है। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि रफीगंज के बहादुरपुर की सुगिया देवी के साथ 8 सितंबर 2022 को मारपीट हुई थी। इसका आरोप रफीगंज के बहादुरपुर निवासी धर्मेंद्र रविदास, सोनू रविदास, भोला रविदास और सोनू रविदास पर लगा था। चारों को दोषी करार देने बाद डांट फटकार कर छोड़ दिया गया।

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