नैनीताल, मई 6 -- नैनीताल, संवाददाता। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा देहरादून के मशहूर चाय बागानों की भूमि का स्वरूप बदलकर उनमें गन्ने, खीरे, तरबूज उगाने के लिए देने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर मंगलवार को सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी नरेंदर और न्यायमूर्ति आलोक कुमार मेहरा की खंडपीठ ने राज्य सरकार से उस पॉलिसी या नियमावली की जानकारी मांगी है, जिसके तहत चाय बागानों में कोई अन्य कृषि की जा सकती है। कोर्ट ने उस नियमावली को पेश करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई एक सप्ताह बाद होगी। मामले के अनुसार देहरादून के विकास नगर निवासी देवानंद ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है जिसमें कहा है कि देहरादून का विकास नगर क्षेत्र चाय बागान के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र था। इस क्षेत्र में इसके अलावा कोई कृषि कार्य करने की अनुमति नहीं थी। जब से...
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