बक्सर, जून 10 -- पेज तीन के लिए ----- फैसला मुकदमे के विचारण के क्रम में गौरी यादव की मृत्यु हो गई तीन-तीन माह जेल व पांच-पांच सौ अर्थदंड का फैसला बक्सर, विधि संवाददाता। चाचा के साथ मारपीट के आरोप में दोषी पाए गए दो भाइयों को अदालत ने तीन-तीन महीने जेल की सजा सुनाई है। साथ ही पांच-पांच सौ रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। सहायक अभियोजन पदाधिकारी सोमेश मिश्रा एवं श्रद्धा उपाध्याय ने बताया कि 19 मार्च 2012 को औद्योगिक थाना के छोटकी बसौली में यह घटना हुई थी। मुकदमे के सूचक रामदेव यादव के मुताबिक उनके भाई गौरी यादव ने अपने दो बेटों के साथ जान मारने की नियत से उन्हें घेर लिया था। गौरी यादव के छोटे बेटे देवकुमार ने हाथ में लिए फरसा से उन पर प्रहार कर दिया। इससे उनके हाथ पर गहरा जख्म हो गया। वहीं बड़े बेटे चंद्रदेव यादव ने डंडे से कमर और छाती पर मार...
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