श्रावस्ती, नवम्बर 12 -- श्रावस्ती। अवैध चाकू रखने के अपराध में न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए हुए जेल में बिताई गई अवधि के कारावास व 1,000 रुपये के अर्थदंड की सजा दी। गिलौला थाना क्षेत्र के सेवढ़ा निवासी हीरालाल पुत्र ललतू को पुलिस ने वर्ष 2009 में अवैध चाकू बरामद कर गिरफ्तार किया था। जिसके विरद्ध मामला न्यायालय में विचाराधीन चल रहा था। बुधवार को न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
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