श्रावस्ती, दिसम्बर 11 -- श्रावस्ती। अवैध चाकू बरामदगी मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए एक वर्ष के कारवास की सजा सुनाई गई। साथ ही 500 रुपये का अर्थदंड लगाया गया। सोनवा थाना क्षेत्र के धैसरा दामूपुरवा निवासी मेराज अली पुत्र सुबराती को सोनवा पुलिस ने वर्ष 2021 में अवैध चाकू के साथ पकड़ा था। पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया और मामले की सुनवाई शुरू हुई। चार वर्ष चले विचारण के बाद बुधवार को न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।

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