श्रावस्ती, अप्रैल 30 -- श्रावस्ती। चाकू बरामदगी मामले में दोषी को जेल में बिताई गई अवधि के कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही 300 रुपये का अर्थदंड लगाया गया। कोतवाली भिनगा क्षेत्र के गौड़रा निवासी मोहसिन पुत्र सद्दीक के कब्जे से पुलिस ने वर्ष 2002 में चाकू बरामद किया था। जिसके विरुद्ध शस्त्र अधिनियम का मामला दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 300 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

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