भदोही, नवम्बर 11 -- भदोही, संवाददाता। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित मामलों में दोषियों को सजा दिलाने का क्रम जारी है। इसी कड़ी में न्यायालय द्वारा अवैध धारदार हथियार (चाकू) के साथ गिरफ्तार दोषी को जेल में बिताई गई अवधि तथा पांच सौ रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया। पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि 31 दिसंबर 2004 को भदोही कोतवाली पुलिस ने चेकिंग के दौरान अवैध धारदार हथियार (चाकू) के साथ आरोपित को गिरफ्तार किया था। संबंधित धाराओं में केस दर्ज करने के बाद साक्ष्यों को न्यायालय में पेश किया गया था। उसके बाद से लगातार पुलिस, मॉनिटरिंग सेल तथा एपीओ भुवनेश कुमार पैरवी कर रहे थे। मंगलवार को न्यायाधीश अमित कुमार सिंह, न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट त्वरित न्यायालय भदोही- ज्ञानपुर ने फैसला सुनाया। कोर्ट ने धारदार हथियार (चाकू) के स...