मथुरा, अगस्त 19 -- चाकू रखकर घूमने वाले को सीजेएम उत्सव गौरव राज की अदालत ने 6 माह के कारावास और एक हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है। ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी एसपी यादव ने बताया कि वृंदावन कोतवाली थाने में तैनात उप निरीक्षक रजत दुबे ने 7 मई 2025 की रात को गश्त के दौरान पानीघाट तिराह बैरियर के पास से रविकांत पुत्र छीतरमल निवासी जाटव मौहल्ला राधाकुण्ड छटीकरा को गिरफ्तार किया था। उसके कब्जे से नाजायज चाकू बरामद हुआ था। पुलिस ने उसके खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। मुकदमे की सुनवाई सीजेएम की अदालत में हुई। अदालत ने रविकांत को अवैध तरीके से चाकू रखने का दोषी करार देते हुए उक्त सजा से दण्डित किया है। अभियुक्त गिरफ्तारी के बाद से ही जेल में है।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.