मथुरा, अगस्त 5 -- मोबाइल फोन चोरी करने व चाकू लेकर घूमने वाले को सीजेएम उत्सव गौरव राज की अदालत ने 6 माह के कारावस और दो हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है। वृंदावन कोतवाली में तैनात उप निरीक्षक शिवकुमार ने गश्त के दौरान 21 फरवरी 2025 की रात को वृंदावन रेलवे स्टेशन के पास से दशरथ पुत्र रामस्वरूप निवासी टूडूपुरा भुसावर थाना उबैर भरतपुर राजस्थान को पकड़ा था। उसके कब्जे से चोरी का मोबाइल फोन और एक चाकू बरामद हुआ था। पुलिस ने दशरथ के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। मुकदमे की सुनवाई सीजेएम की अदालत में हुई। अदालत ने उसे 6 माह के कारावास और दो हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है। अभियुक्त गिरफ्तारी के बाद से ही जेल में बंद है।

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