चाईबासा, जुलाई 8 -- चाईबासा। झींकपानी क्षेत्र के जिला परिषद सदस्य एवं मजदूर नेता जॉन मिरन मुंडा को बलात्कार के एक गंभीर मामले में दोषी करार देते हुए अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम, प० सिंहभूम, चाईबासा की अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2)(एन) के तहत 10 साल के कठोर कारावास और Rs.5,000 के जुर्माने की सजा सुनाई है।यह मामला मनोहरपुर थाना क्षेत्र में वर्ष 2022 में दर्ज किया गया था, जिसकी प्राथमिकी संख्या 32/2022, दिनांक 21.06.2022 है। आरोपी के खिलाफ धारा 376(2)(एन)/313/506 भादवि के तहत मामला दर्ज किया गया था।अभियोजन पक्ष के अनुसार, फरवरी 2022 में आरोपी ने एक युवती को बहला-फुसलाकर मनोहरपुर ले गया और वहां एक किराए के कमरे में उसकी मर्जी के खिलाफ कई बार बलात्कार किया। इसके अलावा, आरोपी ने शादी और राजनीतिक संरक्षण का झांसा देकर उसे एक किराए के मक...
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