जौनपुर, जनवरी 13 -- जौनपुर। प्रतिबंधित चाइनीज मंझा की बिक्री के खिलाफ दायर मुकदमे को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम की कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि वह आवेदन को सुनने के लिए सक्षम नहीं हैं। क्योंकि इसमें राज्यपाल को भी पक्षकार बनाया गया है। कोर्ट ने आवेदक को निर्देश दिया है कि वे इस आवेदन को सक्षम न्यायाल में प्रस्तुत कर सकते हैं। आशीष शुक्ला ने अधिवक्ता विकास तिवारी के माध्यम से कोर्ट में आवेदन किया था। आवेदक ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के निर्णयों, सरकारी ज्ञापनों, समाचार कटिंग्स तथा स्थानीय सर्वेक्षण के आधार पर साक्ष्य प्रस्तुत किए। प्रतिबंधित मंझे से होने वाली मौतें एवं दुर्घटनाएं आज भी जारी है। हाल ही में चाइनीज मंझे से कई दर्दनाक घटनाएं सामने आई हैं। जिनमें एक स्कूल शिक्षक की मौत भी शामिल है। जब उनकी गर्दन मंझ...