मथुरा, अगस्त 30 -- चांदी की लूट करने वाले की जमानत याचिका को जिलाजज विकास कुमार की अदालत ने खारिज कर दिया है। अदालत में जमानत याचिका का विरोध जिला शासकीय अधिवक्ता शिवराम सिंह तरकर द्वारा किया गया। विदित हो कि सौंख अड्डा शहर कोतवाली क्षेत्र में रहने वाले कन्हैया सोनी 29 जुलाई की रात को अपने ड्राइवर साबिर के साथ आगरा से 82 किलो चांदी व चांदी के आभूषण लेकर लौट रहे थे। फरह थाना क्षेत्र में पीछे से बोलेरो में सवार होकर आए बदमाशों ने कार के आगे बोलेरो लगा दी। बदमाशों ने कार सवारों को बंधक बना लिया और कार में रखी चांदी लूट कर फरार हो गए थे। इस घटना की रिपोर्ट करोबारी के भाई गौरव सौनी ने बोलेरो सवार अज्ञात बदमाशों के खिलाफ दर्ज कराई थी। पुलिस ने 3 अगस्त को घटना का खुलासा करते हुए केपी उर्फ केन्द्रपाल चौधरी सहित कई लोगों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे ...