कोडरमा, मई 7 -- जयनगर निज प्रतिनिधि। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वाधान में बुधवार को चलंत लोक अदालत सह कानूनी जागरुकता शिविर का आयोजन खरियोडीह पंचायत भवन में किया गया l एलएडीसीएस अधिवक्ता अरुण ओझा ने कहा कि अधिकारों और कर्तव्यों के बीच समन्वय जरूरी है, तभी व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हो सकता है l उन्होंने कहा कि कानून की जानकारी नहीं होना, किसी व्यक्ति के लिए अपराध से बचाव नहीं हो सकता है l इसलिए समाज के हर वर्ग के लोगों को कानून की बुनियादी जानकारी होना जरूरी है l इसके अलावा भारतीय संविधान राज्य के नीति- निर्देशक तत्व सहित अन्य क़ानूनी प्रावधानों की जानकारी विस्तार पूर्वक दी गई l उन्होंने कहा कि बाल श्रम, बाल विवाह,बाल तस्करी कानूनन जुर्म है और इसके लिए कानून में कठोर दंड के प्रावधान हैं। जानकारी दी कि प्राधिकार द्वारा लोगों को हर प्रक...
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