औरंगाबाद, जुलाई 2 -- मदनपुर प्रखंड मुख्यालय के सभागार में बीडीओ अवतुल्य कुमार आर्य की अध्यक्षता में चलंत लोक अदालत का आयोजन हुआ। इस अदालत में दीवानी और फौजदारी मुकदमों का निपटारा किया गया। ये मुकदमे या तो न्यायालय में लंबित थे या वहां ले जाए जाने वाले थे। न्यायिक सदस्य अशोक कुमार सिंह ने बताया कि चलंत लोक अदालत 'न्याय आपके द्वार' की तरह है। इसका उद्देश्य लोगों को उनके अधिकारों की जानकारी देना है। यह शीघ्र और सस्ता न्याय प्रदान करता है। इससे कोर्ट के चक्कर, वकील की फीस और कोर्ट शुल्क से छुटकारा मिलता है। मामलों को बातचीत और सुलह-समझौते से हल किया जाता है। इसमें किसी को सजा नहीं दी जाती। मुआवजा और हर्जाना जल्द मिल जाता है। लोक अदालत का फैसला अंतिम होता है और इसके खिलाफ अपील नहीं की जा सकती। इस दौरान दाखिल-खारिज, नीलाम पत्र वाद, सुलह-योग्य म...
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