संतकबीरनगर, अगस्त 8 -- संतकबीरनगर, निज संवाददाता। मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय में तैनात रहे एनआरएचएम लिपिक के मामले का हाईकोर्ट ने पटाक्षेप कर दिया। कोर्ट ने अपने आदेश में लिपिक को गैर जनपद यानि कि बस्ती को स्थानांतरित करते हुए निदेशक प्रशासन चिकित्सा स्वास्थ्य व सीएमओ को अगली तिथि तक कार्यवाही करके हलफनामा दाखिल करने का आदेश जारी किया है। इस आदेश के आते ही जिले के स्वास्थ्य कर्मियों ने राहत की सांस ली। सभी ने कहा कि सत्य की जीत सुनिश्चित होती है। सीएमओ कार्यालय में एनएचआरएम लिपिक अपनी कार्यशैली को लेकर हमेशा चर्चा बना रहता था। कभी टेंडर को लेकर तो कभी नियुक्ति के साथ स्थानांतरण को लेकर। इन कार्यों को लेकर आए दिन जिले के चिकित्सक के साथ ही संविदा कर्मी सीएमओ से लिखित शिकायती पत्र देते थे। सभी का आरोपों में एनआरएचएम के लिपिक के द्वारा वि...
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