संतकबीरनगर, जनवरी 3 -- संतकबीरनगर, विधि संवाददाता। चर्चित दुष्कर्म काण्ड के आरोपी लाइनमैन का जमानत प्रार्थना पत्र एडीजे एवं विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट ने सुनवाई के पश्चात खारिज कर दिया। आरोपी बदरे आलम पर 17 वर्षीय दलित अवयस्क छात्रा को कोचिंग से बुलाकर पानी में कोई नशीला पदार्थ पिला कर बेहोशी की हालत में दुष्कर्म करने का आरोप लगाया गया है। इस चर्चित घटना में आरोपी बदरे आलम को पुलिस ने मुठभेड़ में दिनांक 19 अक्टूबर 2025 को गिरफ्तार किया था। मामला जिले के कोतवाली खलीलाबाद थाना क्षेत्र का है। विशेष लोक अभियोजक पाक्सो एक्ट अभिमन्यु पाल व अनिल कुमार सिंह ने बताया कि प्रकरण में पीड़िता की मां ने अभियोग पंजीकृत कराया है। दिनांक 18 अक्टूबर 2025 को प्रभारी निरीक्षक कोतवाली को दिए प्रार्थना पत्र में उनका आरोप है कि उसकी 1...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.