कटिहार, अगस्त 27 -- कटिहार। जिला अदालत के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश -9 महेंद्र प्रसाद यादव ने मंगलवार को शहर की चर्चित राधेश्याम सोनी ज्वेलर्स की दुकान में 10 जून 2016 को हुई लूट कांड से संबंधित सत्रवाद सं०- 311/18 सह नगर थाना कांड सं०-391/16 की विचारण के पश्चात मामले में लिप्त आरोपी मनजीत मंडल उर्फ उमानाथ मंडल जो तीगछिया मोहल्ले का निवासी है को दोषी पाते हुए सिद्ध दोष अभियोग में सश्रम 10 वर्ष की कारावास एवं पच्चीस हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनायी है। आरोपी द्वारा अर्थ दंड की राशि आधार नहीं करने पर अदालत ने अतिरिक्त 3 माह की कैद भी आरोपी पर निर्धारित किया है। अदालत ने आरोपी को दो अलग-अलग अभियोग में सजा सुनाई है जो एक साथ चलेगी। घटना को लेकर बतौर सूचक पवन सोनी जो गामी टोला निवासी हैं ने नगर थाना में आवेदन देकर कांड संख्या- 391/16 दर्ज कर...
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