हल्द्वानी, फरवरी 1 -- नैनीताल। जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट नैनीताल सुबीर कुमार की अदालत ने 3.126 किग्रा चरस के साथ पकड़े आरोपी महेंद्र चिलवाल की जमानत खारिज कर दी। अभियोजन पक्ष के अनुसार, 5 जून 2024 को खनस्यूं थाना क्षेत्र के चमोली गांव के पास बाइक सवार महेंद्र चिलवाल को 3.126 किग्रा चरस के साथ पकड़ा था। वहीं, बाइक के पीछे बैठे बची सिंह से 2.331 किग्रा चरस बरामद हुई, जो व्यावसायिक मात्रा में है। जमानत याचिका में महेंद्र चिलवाल ने दलील दी कि वह जून 2024 से जेल में है और उसके पास से बरामद किए सामान की रासायनिक प्रयोगशाला से जांच रिपोर्ट अब तक नहीं आई है। इसलिए उसे जमानत दी जाए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी की जमानत खारिज कर दी।

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