नैनीताल, मई 5 -- नैनीताल, वरिष्ठ संवाददाता। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने चरस रखने के मामले में पकड़े गए दो आरोपियों को दोषमुक्त करार दिया है। मामले के अनुसार, 23 जनवरी 2017 को भीमताल थाना पुलिस ने दीवान सिंह रैकुनी और राजेंद्र प्रसाद को विनायक भीमताल के पास हैड़ियागांव पर बने यात्री प्रतीक्षालय के पास गिरफ्तार किया था। चेकिंग के दौरान दीवान सिंह के पास दो किलोग्राम व राजेंद्र प्रसाद के पास डेढ़ किग्रा चरस बरामद हुई। उक्त मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से छह गवाह कोर्ट में पेश किए गए। जबकि बचाव पक्ष की ओर से एक गवाह प्रस्तुत किया गया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने दोनों आरोपियों को दोषमुक्त करार दिया। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता कैलाश जोशी ने पैरवी की।

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