बिजनौर, जनवरी 8 -- बिजनौर। बिजनौर के चांदपुर चुंगी पर अवैध चरस के साथ पकड़े गए व्यक्ति पर एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए अपर जिला जज निजेन्द्र कुमार ने बिजनौर के भीम सिंह उर्फ कालू को दोषी पाकर 2 वर्ष 8 महीने की सजा सुनाई और दो हजार रुपए का जुर्माना लगाया। एडीजीसी रितेश चौहान ने बताया कि 21 जनवरी 2019 को बिजनौर थाने के तत्कालीन दरोगा गौरव कुमार पुलिस कर्मियों के साथ जब गश्त करते हुए जाटान चौकी से चांदपुर चूंगी पर बने बस स्टैंड की ओर पहुंचे तो एक व्यक्ति पुलिस वालों को देखकर सकपका कर तेजी से गंज की ओर चलने लगा पुलिस ने शक के आधार पर व्यक्ति को पकड़ लिया। पकड़े गए व्यक्ति ने अपना नाम भीम सिंह उर्फ कालू मौहल्ला कस्साबान बिजनौर बताया। आरोपी के कब्जे से 482 ग्राम अवैध चरस बरामद हुई थी। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए माल ज...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.