बिजनौर, जुलाई 14 -- अपर जनपद न्यायाधीश कोर्ट संख्या तीन प्रशांत मित्तल ने चरस रखने के आरोप में बिजनौर टिक्कोपुर के शावेज को दोषी पाकर 5 साल की सजा सुनाई। अदालत ने दोषी शावेज पर दस हजार रुपए का जुर्माना लगाया। विशेष लोक अभियोजक रितेश चौहान ने बताया कि बिजनौर के मोहल्ला चाहशीरी में एक दुकान में हुई चोरी के आरोपी को गिरफ्तारी के लिए 26 फरवरी 2021 को बिजनौर कोतवाली पुलिस गश्त पर थी। पुलिस को सूचना मिली कि मोहल्ला चाहशीरी में हुई चोरी का आरोपी नगीना रोड के रेलवे फाटक के पास खड़ा है। उसके पास अपराध से संबंधित कोई वस्तु हो सकती है। पुलिस ने फाटक के पास खड़े एक व्यक्ति को पकड़ लिया। उसने अपना नाम शावेज पुत्र जाहिद टिक्कोपुर शहर कोतवाली बताया। उसके कब्जे से पूर्व में मोहल्ला चाहशीरी लंगोटिया मंदिर के पास हुई चोरी से संबंधित कागजात बरामद होने के साथ-स...