बिजनौर, मई 4 -- एनडीपीएस एक्ट कोर्ट के विशेष सत्र न्यायाधीश प्रशांत मित्तल ने चरस रखने के मामले में धामपुर के एहसान को दोषी पाते हुए 2 वर्ष की सजा सुनाई और एक हजार के जुर्माने से दंडित किया। एडीजीसी रितेश चौहान ने बताया कि सात जून 2020 को धामपुर थाने के तत्कालीन सब इंस्पेक्टर योगेंद्र सिंह यादव अपने हमराह पुलिस कर्मियों के साथ गश्त कर रहे थे। सब इंस्पेक्टर को सूचना मिली की धामपुर के स्टेट बैंक के पास एक व्यक्ति संदिग्ध हालत में खड़ा है और उसके पास कुछ नशीला पदार्थ हो सकता है। पुलिस ने कार्यवाही करते हुए मौके से उसे व्यक्ति को पकड़ लिया और तलाशी ली तो उसकी जेब से डेढ़ सौ ग्राम चरस बरामद हुई थी। नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम एहसान पुत्र अहमद अली पक्का बाग पहाड़ी दरवाजा धामपुर बताया। पुलिस ने विधिक कार्यवाही करते हुए उसका चालान कर उसे जेल भेज द...
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