आगरा, अप्रैल 5 -- चरस बरामदगी के मामले में पुलिस स्वयं की रवानगी जीडी द्वारा साबित करने में विफल रही। एसआई ने गवाही में कहा कि मौके पर तराजू बांट नहीं थे। आरोपित के कहने पर बरामद चरस का वजन 250 ग्राम मान लिया गया था। जबकि वादी तत्कालीन थानाध्यक्ष सुधीर कुमार सिंह द्वारा गवाही में कहा गया कि आरोपित से बरामद माल मौके पर तोला गया था। तराजू बांट हमेशा गाड़ी की किट में रहते हैं। अदालत ने आरोपित जितेंद्र सिंह निवासी मोहल्ला खेड़ा शिकोहाबाद को साक्ष्य के अभाव में बरी करने के आदेश दिए। आरोपित की ओर से अधिवक्ता अखिलेश कुमार यादव ने तर्क प्रस्तुत किए। थाना इरादतनगर के तत्कालीन थानाध्यक्ष सुधीर कुमार सिंह नौ सितंबर 2019 को एसआई रामेश्वर दयाल मिश्रा, पुलिसकर्मी राम कुमार, उपेंद्र सिंह, सत्यप्रकाश, पिंकू सिंह एवं जीप चालक के साथ भृकुली भट्टा तिराहे पर ...