बिजनौर, अगस्त 11 -- बिजनौर। एनडीपीएस एक्ट कोर्ट के स्पेशल जज निजेंद्र सिंह ने एक किलो से ज्यादा अवैध चरस व अवैध असलहा बरामद होने के मामले में नगीना के वसीम उर्फ चीची को दोषी पाकर 10 साल 5 महीने की कठोर सजा का फैसला सुनाया। अदालत ने दोषी पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। अदालत ने यह भी आदेश दिया की जुर्माना न देने की स्थिति में दोषी को 2 साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। एडीजीसी रितेश चौहान ने बताया कि 21 जनवरी 2019 को नगीना पुलिस को सूचना मिली की चार लोग सेंट्रो गाड़ी से अवैध हथियारों से लैस होकर किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में है। पुलिस ने बढ़ापुर रोड ईदगाह के पास आम के बाग में छिपे बदमाशों को दबिश देकर पकड़ना चाहा तो गाड़ी में मौजूद आरोपियों में से एक आरोपी ने पुलिस पर फायर झोंक दिया जिससे पुलिस वाले बाल- बाल बचे। पुलिस ने दबिश द...
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