पीलीभीत, अगस्त 26 -- पीलीभीत। अवैध चरस सहित पकड़े गए आरोपी को दोषी पाते हुए अपर सत्र न्यायधीश/विशेष न्यायालय (एनडीपीएस एक्ट) महेशानंद झा ने 50 हजार रुपए जुर्माना सहित पांच साल की सजा सुनाई। अभियोजन के अनुसार थाना बीसलपुर के उप निरीक्षक शैलेंद्र प्रताप सिंह 29 अगस्त 2018 को पुलिस बल के साथ क्षेत्र में गश्त कर रहे थे। पुलिस बल के रमपुरा तिराहे पर पहुँचने पर मुखबिर ने बताया कि एक दिन पूर्व टिकरी के जंगल में गौवंशीय पशुओं के अवशेष बरामद हुए थे। उसका मुकदमा पंजीकृत है। घटना का संदिग्ध आरोपी नजदीक में ही घूम रहा है। पुलिस ने मुखबिर की निशानदही पर उसे पकड़ लिया। पूछने पर उसने अपना अनीस उर्फ तस्लीम निवासी तालगांव शाहजहाँपुर बताया। तलाशी में उसके पास से चरस बरामद की गई। गिरफ्तारी का कारण बताते हुए उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। बाद विवेचना आरोप...